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बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं राज्य संसाधनों को पूरक करने के लिए हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है | विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण राशि 90 प्रतिशत अनुदान व केवल 10 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है | अत: राज्य सरकार ने राज्य के लिए संसाधनों को जुटाने की रणनीति के अन्तर्गत इन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है| इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी |
बाह्य फंडिंग के लिए सभी प्रस्ताव आर्थिक मामले विभाग, भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के रूप में अपलोड किये जाते हैं तथा ऑनलाइन ही केन्द्रीय लाईन मंत्रालयों व वित् मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित किये जाते हैं| वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देश नवीनतम दिशा-निर्देश दिनांक नवबर 25,2019 दिशा-निर्देश दिनांक मई 9, 2005 वित् प्लस मानदंड दिनांक सितम्बर 1, 2011 न्यूनतम समकक्ष वित्त पोषण दिनांक 1 दिसंबर, 2011 ऋण स्थिरता से सम्बन्धित विभिन्न निर्देश दिनांक जुलाई 22, 2015 व मई 17, 2018 संशोधित प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार के दिशा-निर्देश राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी अधिसूचना दिनांक जून 12, 2018 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए संशोधित दिशानिर्देश |